उन्नाव रेप केस में सेंगर के खिलाफ फैसला 16 को

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक महिला की रेप और किडनैपिंग के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और वह अगले हफ्ते 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। बंद कमरे में मामले में सीबीआई और आरोपी की अंतिम दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि वह अपना फैसला 16 दिसम्बर को सुनाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर मामले को लखनऊ की अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद 5 अगस्त से जज इसकी रोजाना सुनवाई कर रहे थे। सेंगर ने महिला को 2017 में कथित तौर पर किडनैप कर उससे रेप किया। बता दें कि सेंगर को अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने मामले में सह आरोपी के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं।

बता दें कि शशि सिंह पर आरोप है कि वही पीड़िता को लेकर सेंगर के पास गई थी। पर पीड़िता के साथ रेप करने का आरोप है। गौरतलब है कि इस समय कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव बनाना, रेप और पॉक्सो ऐक्ट के आरोप तय किए गए थे।

आपको बता दें कि मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई। रेप पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स अस्पताल में एक विशेष अदालत भी बनाई गई । पीड़िता को लखनऊ के एक अस्पताल से एयरलिफ्ट कर यहां भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है।

पूर्व बीजेपी नेता पर 2017 में एक नाबालिग के साथ रेप करने के आरोप हैं। इसके बाद 28 जुलाई को पीड़िता के वाहन का तब ऐक्सिडेंट हो गया था जब वह वकील और परिवार के साथ रायबरेली जा रही थी। कार को ट्रक ने ठोकर मार दी थी। इस दुर्घटना में पीड़िता के परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई थी और पीड़िता भी बुरी तरह घायल हो गई थी। सेंगर पर ऐक्सिडेंट करवाने का भी आरोप लगा था। सेंगर के साथियों पर पीड़िता के पिता को प्रताड़ित करने का आरोप है। पीड़िता के पिता की मौत अप्रैल 2018 में जूडिशल कस्टडी में ही हो गई थी।

Source: National

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