थाना पाटन के सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 28:08:19 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(b)13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹7000रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया।
प्रकरण में शिकायतकर्ता सन्तोष कुमार यादव निवासी शास्त्री नगर जबलपुर द्वारा दिनांक 19/2/ 2018 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि वह बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता है उसके पास दो हाइवा डम्पर है। जिनसे बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई जबलपुर से पाटन करता है। थाना पाटन में पदस्थ उप निरीक्षक आलोक कुमार उससे कहता है अगर गाड़ी चलाना है तो 10 हजार इंट्री फीस देना होगी। पर गाड़ी 10 हजार के हिसाब आरोपी प्रार्थी से 20 हजार की मांग कर रहा था। राशि न देने पर मोटर व्हीकल एक्ट के किसी भी नियम में गाड़ी खड़ी कराने की धमकी दे रहा था। प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था कार्यवाही कराना चाहता था। बातचीत के दौरान 5 हजार रुपये आरोपी ने ले लिए थे। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 20/02/18 को उसके पाटन स्थित शासकीय आवास में 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर आपने लोवर की जेब मे रख ली थी। आरोपी के लोवर की जेब से राशि बरामद की गई।

