कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से सवाल पूछा है कि जब लगातार माननीय न्यायालय के द्वारा उनके पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह तथा उनके समर्थकों एवं उनके चाहने वालों के खिलाफ सारे तथ्यों का परीक्षण करके अपराध प्रमाणित पाए जाने पर यदि माननीय न्यायालय राज्य शासन को यह निर्देश देता है कि वह धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें तब इसमें प्रदेश सरकार का कोई भी तरह से इंवॉल्वमेंट नहीं है अर्थात डॉ रमन सिंह जैसा तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति माननीय न्यायालय की तोहीन कर रहे है माननीय न्यायालय के जज एवं न्यायमूर्ति कान का अपमान कर रहा है तो क्यों ना पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को न्यायालय स्वयं गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दें और राज्य शासन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करे साथ ही साथ मानहानि का मामला शासकीय अधिवक्ताओं के द्वारा दायर किया जाए इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह दे-विकास तिवारी,प्रवक्ता छ ग कांग्रेस कमेटी
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से पूछा सवाल

