पूर्व खनिज अधिकारी को सात वर्ष की सजा आय से अधिक संपत्ति मामले मे

पूर्व खनिज अधिकारी को सात वर्ष की सजा आय से अधिक संपत्ति


दुर्ग :- आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायालय ने दुर्ग के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
एसीबी ने कुम्हारे के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किए जाने की शिकायत पर 11 अक्टूबर 2020 को विशेष न्यायालय, रायपुर से तलाशी वारंट प्राप्त किया था। इसके बाद एसीबी की टीम ने विजय नगर स्थित उनके नवनिर्मित मकान की तलाशी ली। इस दौरान नकद रकम, बैंक संबंधित दस्तावेज, बीमा पालिसी, अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जब्त किया गया। एसीबी ने एक जनवरी 2004 से 12
दुर्ग के तत्कालीन अधिकारी गणेश कुम्हारे पर 20,000 का जुर्माना भी ● जांच में दो करोड़ 20 लाख रुपये की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी
अक्टूबर 2010 तक की अवधि में उनके आय-व्यय का ब्योरा तैयार किया था। जिसमें कुम्हारे द्वारा दो करोड़ 20 लाख 51 हजार 378 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया, जो उनकी औसत सकल आय की तुलना में 408 प्रतिशत अधिक मिली। कुम्हारे पर प्रकरण दर्ज कर विशेष न्यायाधीश आदित्य जोशी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने उन्हें दोषी मानकर सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने पैरवी की।

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