पूर्व आबकारी सचिव निरंजन दास को अग्रिम जमानत नहीं

पूर्व आबकारी सचिव निरंजन दास को अग्रिम जमानत नहीं


ईडी की गिरफ्तारी से बचने विशेष न्यायालय में लगाई थी याचिका
आबकारी विभाग के पूर्व सचिव व आईएएस अफसर निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से बचने के लिए निरंजन दास ने
विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। बताया गया है कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में पिछले दिनों निरंजन दास से पूछताछ की थी। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें मुंबई व फिर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इसी दौरान ईडी ने शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी व अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में निरंजन दास की गिरफ्तारी नहीं हुई है। निरंजन दास ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत दायर की थी। विशेष न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके पास अब हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प खुला है।

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