पैतृक संपत्ति में महिलाओं का बराबरी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागयोग्य: दुर्गा झा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ट

आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़

पैतृक संपत्ति में महिलाओं का बराबरी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागयोग्य: दुर्गा झा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ट

आम आदमी पार्टी की महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं का बराबरी का अधिकार का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वह स्वागत योग्य है।

उन्हीने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कल जो आया, जिसमें 9 सितम्बर 2005 के पूर्व हुए मृत्यु को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि बेटी का सम्पति पर समान अधिकार है। यह फैसला 2005 के फैसले का अमेंडमेंट है। इस फैसले का आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ठ स्वागत करती है

हिन्दू सेक्सन एक्ट 1956 का संशोधन 2005 में हुआ था। जिसमें कुछ सीमा थी उसे विस्तार कर यह फैसला उन महिलाओं को मजबूती प्रदान करता है जो शादी के बाद या अविवाहिता होने के दौरान परेशानी से गुजरना पड़ता है।

सवाल यह है कि इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को निरीक्षण कैसे किया जायेगा, साथ ही सामाजिक कुरीतियों का एक हिस्सा दहेज प्रथा है उसको खत्म करने की कवायद और हिमाकत करने की जरूरत सघनता से होनी चाहिये।

जिसके कारण बेटी और मातृपक्ष दोनों मजबूत हो सके। आम आदमी पार्टी इस मुहिम को मुखरता से लेगी।

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