रायपुर। रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार रहे गौतमबुद्ध अग्रवाल याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मामला चलने योग्य नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में हुई। ज्ञातव्य है कि गौतमबुद्ध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण शर्मा ने विधानसभा चुनाव 2018 में निर्वाचन आयोग को अनुचित जानकारी दी थी।
गौतमबुद्ध अग्रवाल ने कहा था कि शर्मा ने चुनाव के दौरान आयोग को दिए गए शपथ पत्र में संपत्ति का विवरण देने में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया था। हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए गौतमबुद्ध अग्रवाल ने निर्वाचन शून्य करने की मांग की थी। जिस पर आज सुनवाई करते हुए मामला चलने योग्य नही है कहकर खारिज कर दिया गया है।

