पाक: ईशनिंदा के दोषी को मौत की सजा

इस्लामाबाद
पाकिस्तान की एक जिला अदालत ने एक पूर्व लेक्चरर को ईशनिंदा के दोषी को सुनाई है। मुल्तान स्थित बाहुद्दीन जकारिया यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के विजिटिंग लेक्चरर रहे जुनैद हफीज को ईशनिंदा के आरोपों के बाद 13 मार्च 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

ऐमनस्टी इंटरनैशनल के मुताबिक, जुनैद को फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा का दोषी बताया गया। अतिरिक्त सेशन जज काशिफ कय्यूम ने पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 295 C के तहत हफीज को मौत की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें कुछ अन्य धारों के तहत उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सभी सजाएं साथ चलेंगी और दोषी को धारा 382-B CrPC का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि में उन पर कोई रहम नहीं की जा सकती है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 382-B के तहत ट्रायल के दौरान जेल में बिताए गए समय को सजा में से घटा दिया जाता है।

Source: International

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