Afroj khwaja अवैध शराब तस्करी करते 6 वाहन जप्त


रायगढ़ :- कलेक्टर श्री यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री और परिवहन तस्करी के विरूद्ध प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई। इसमें 6 वाहनों को अवैध शराब तस्करी करते पाये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जूटमिल मिटठूमिड़ा में दुर्गा चौक के पास नाकाबंदी में एक्टिवा से दो कार्टूनों में शराब लेकर आते हुए भूपेन्द्र सिंह पिता बसन सिंह पता जगतपुर रामभाठा रायगढ़ को पकड़ा गया। कार्टूनों में 12 बोतल बीयर और 48 पाव व्हिस्की बरामद की गई। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के पास तिराह में पुलिस चेकिंग में आटोरिक्शा में उड़ीसा की अंग्रेजी शराब लाते ड्राइवर मो. सम्मी पिता मो. मोईनुद्दीन पता बाजीराव महरापारा रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया। आटो से दो प्लास्टिक थैला में 35 बोतल बीयर जप्त की गई।
सरिया क्षेत्र में छोटे आमाकोनी गांव में मोटर सायकल में जूट की बोरी में रखकर 60 लीटर शराब लाते हुए आरोपी पोतराम निराला पिता टेंगनु निराला को पकड़ा गया। गोबरसिंघा के रामचन्द्र बरेठ पिता रत्थू बरेठ को मोटर सायकल में एक सन बोरी के अंदर दो प्लास्टिक थैलों में 30 और 20 कुल 50 लीटर शराब लाते हुए भकुर्रा बडे आमाकोनी सड़क पर पाया गया। झलमला टोल प्लाजा बेरियल के पास आरोपी निताई गुप्ता पिता उद्धव गुप्ता पता मिडमिडा को स्कूटी के पैरदान में जेरिकेन में रखकर 20 लीटर शराब लाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के एकताल के आगे रेल्वे ओवर ब्रिज के पास अभियुक्त सरोज चौहान पिता गोकुल प्रसाद चौहान पता कोसमपाली को मोटर सायकल से एक बास के गरना में दो प्लास्टिक जेरिकेन में 10-10 लीटर और एक प्लास्टिक पन्नी में 20 लीटर शराब तस्करी कर लाते पाया गया।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन से शराब तस्करी पाये जाने पर आबकारी धारा 34(2), 59(क) के तहत् आरोपी के विरूद्ध प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के न्यायालय में और वाहन को राजसात करने आबकारी धारा 47 के तहत् प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाता है। वाहन का निराकरण आबकारी विभाग के माध्यम से किया जाता है।

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