रायपुर. जब प्रदेश में नए ट्रैफिक नियम अभी लागू ही नहीं हुए तो बिलासपुर पुलिस किस आधार पर 10,000 रुपये का दण्ड लगा रही है! पीड़ित राकेश यादव पिता शिवप्रसाद ने यातायात पुलिस द्वारा काटी गई रसीद दिखाते हुए कहा है कि जुर्माना पटाने के लिए दबाव है. जो रसीद प्रस्तुत की गई है, उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अविनााश् टोप्पो के हस्ताक्षर हैं.
मामले का खुलासा होते ही जहां यातायात विभाग में खलबली मच गई है, वहीं राज्य सरकार यह कमी उजागर हुई है कि अफसर सरकार के फैसले को कितनी गंभीरता से लेते हैं. विगत दिनों बिलासपुर शहर में यातायात पुलिस ने दो मोटर सायकिल चालकों को नशे की हालत में चालान किया, यह राशि नये अर्थदंड के तहत रुपये 10000 की है. बिलासपुर के राकेश यादव एवं बद्रीनारायण जोशी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है.
सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा ने यह मुददा सोशल मीडिया पर उठाते हुए पूछा है कि ये जुर्माना वर्तमान में किन नियमों के आधार पर लिया गया यह जांच का विषय है. जब छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबरनें नये नियम लागू करने से पहले विधि विभाग को अध्ययन कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं तब बिलासपुर पुलिस प्रशासन अपने मर्जी से नियमों का पालन किय आधार पर कर रहा है ?

