*रायपुर सेशन कोर्ट का फैसला*
*छेड़छाड़ से तंग युवती ने फांसी लगाई । आरोपियों को 10 साल की सजा*
एक लड़की को तीन लड़के करण देवांगन, इशु मिरी, परमेश्वर चक्रधारी के द्वारा लगातार यौन उत्पीडन और प्रताड़ना दी जाती थी उसे फोटो के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता था इससे तंग आकर लड़की ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली इस पर पुलिस थाना आरंग द्वारा तीनों लड़कों के खिलाफ धारा 306 34 भादंसं का अपराध दर्ज कर विवेचना पश्चात माननीय श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर के समक्ष विचारण किया गया माननीय न्यायाधीश ने दिनांक 16 अगस्त 2024 को फैसला देते हुए तीनों लड़कों को दस दस साल की सजा और दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह ने पैरवी की

