*काले कानून के विरोध में परिवहन संघ राजेश मिश्रा*
छत्तीसगढ़ प्रदेश हाईवा परिवहन कल्याण संघ के संरक्षक राजेश मिश्रा ने कहा, संघ की मांग है अवैध परिवहन के साथ अवैध लोडिंग करने वाले व भंडारणकर्ता और खदानों पर भी समान कार्रवाई की जानी चाहिए । रेत खदानों और गिट्टी क्रेशर में शासकीय मूल्य व पर्याप्त मात्रा में रायल्टी पर्ची उपलब्ध कराया जाए। जिस भंडारण एवं रेत, गिट्टी खदानों, क्रेशर में रायल्टी उपलब्ध नहीं है, उनको चिन्हांकित कर तत्काल राजसात किया जाए। सिर्फ हाईवा मालिको पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाएं। अर्थदंड पूर्वानुसार ही लिया जाए। अवैध परिवहन में पकड़ाने वाले वाहन चालक एवं वाहन मालिक के बयान को आधार मान कर कार्यवाही की जाय
गाड़ी जिस भी खदान से लोड हुई हो उसमें जो भी गौड़ खनिज संपदा लोड हो जिस खदान का हो उस खदान मालिक पर भी नियमानुसार कार्यवाही हो गाड़ी मालिक रॉयल्टी लेने वैरायटी का पैसा देने को तैयार रहते हैं इसके विपरीत खदान मालिक को द्वारा मांगे जाने पर भी गाड़ी मालिकों को परिवहन के लिए रॉयल्टी नहीं दी जाती जिसकी जानकारी समस्त आलाधिकारियों को है लेकिन आज दिनांक तक लगभग कलेक्टर,खनिज विभाग,तहसीलदार व अन्य के द्वारा पकड़ी गयी गाड़ियों पर सिर्फ परिवहन का केस बना खानापूर्ति कर दी जाती जबकि नियमानुसार खदान मालिकों पर भी कार्यवाही का प्रावधान है जिसे कभी भी किसीके द्वारा पालन नहीं किया जाता आखिर क्यों बचाया जाता है खदान मालिकों को

