*जिला सहकारी बैंक शाखा मे करोड़ का गबन करने वाले लेखापाल को तीन वर्ष की सजा*

*जिला सहकारी बैंक शाखा मे करोड़ का गबन करने वाले लेखापाल को तीन वर्ष की सजा*


घोटिया : बलौदाबाजार
जिले में तीन करोड़ के गबन के मामले में लेखापाल सूरज साहू को तीन साल की सजा सुनाई गई है। जिला सहकारी बैंक शाखा वटगन से तीन करोड़ 23 लाख और बलौदाबाजार शाखा से 21 लाख रुपये का गबन हुआ था। इसमें लेखापाल सूरज को आरोपित बनाया गया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बलौदाबाजार ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही दोषी को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को 22.55 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।(बलौदाबाजार) मामलाबैसाखिन बाई गेंडरे के खाते से 13 मई 2022 को एक लाख और एक माह बाद 14 जून 2022 को 4,900 रुपये निकाल लिये थे। शिकायत के बाद गड़बड़ी उजागर हुई। जांच में पता लगा कि आरोपित ने चार सालों में बैंक को लगभग तीन करोड़, 45 लाख रुपये का चूना लगाया है। आरोपित ने बताया कि वह गबन के पैसे जुए और सट्टे में हार गया है। ऐसे में पुलिस उससे गबन के पैसे रिकवर नहीं कर पाई थी।

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