*रेत का अवैध खनन करने वालों पर 137 करोड़ रु. जुर्माना*
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के शाहपुर तहसील क्षेत्र में रेत का अवैध खनन करने वालों पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने 137 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अवैध खनन के दौरान आरोपितों के पास से जब्त की गई एक करोड़, 37 लाख रुपये कीमत की पोकलेन और बुलडोजर भी जब्त करने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 14 एवं 15 मई को कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशन में खनिज, राजस्व विभाग की टीम ने छापामारी में विभिन्न स्थानों पर रेत के अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की थी। मौके पर एक लाख, 82 हजार, 370 घन फीट रेत और दो पोकलेन व एक बुलडोजर जब्त किया गया था। खनिज विभाग ने सात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था।
अपर कलेक्टर न्यायालय ने अवैध रेत खनन व परिवहन के मामले में आरोपितों पर रेत की रायल्टी का 10 गुना और पर्यावरण क्षति का 10 गुना यानी कुल 20 गुना जुर्माना अधिरोपित किया है। रेत की रायल्टी 375 रुपये प्रति घन मीटर है। इस हिसाब से 1,82,370 घन मीटर जब्त हुई अवैध रेत पर 20 गुना अधिक जुर्माना लगाया गया है।

