रायपुर :- मिली जानकारी के मुताबिक अब अगर किसी थाना छेत्र में सट्टा या नशा की शिकायत आती है, तो सबसे पहले संबंधित थाना इलाके के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं जिले के एसपी को भी उस मामले को लेकर नोटिस थमाया जाएगा। उन्हें चेतावनी दी जाएगी। जिसके बाद मामले की जांच होगी। प्रारूप को तैयार करने के लिए कई घंटों तक गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू महकमे के अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार ख़ाका तैयार करने में लगे हैं। बाकायदा उनकी नज़र लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी है। काफ़ी मंथन के बाद यह फैसला लिया गया है कि अगर किसी भी थाना छेत्र में नशा और सट्टे की शिकायत मिलती है। तो सबसे पहले थाना प्रभारी को दोषी माना जाएगा और तात्कालिक तौर पर उसे निलंबित कर दिया जाएगा। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि थाना प्रभारी के बगैर जानकारी के सट्टा चलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सबसे पहले थाना प्रभारी को ही दोषी माना जाएगा और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी।
थाना इलाके में सट्टा या नशा की शिकायत आती है, इलाके के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाएगा।

