एक ही व्यक्ति द्वारा दोबारा अवैध खनन करते पकड़े जाने पर पांच वर्ष का कारावास
रायपुर :-जिले में अवैध खनन, उत्खनन व परिवहन पर अब कड़े मापदंडों के तहत कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार अब कोई खनिज परिवहन करने वाला वाहन निरंतर उक्त कार्रवाई में संलग्न रहता है और दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। इसके तहत पांच वर्ष तक का कारावास या पांच लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।
कलेक्टर डा सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय रूप में उड़नदस्ते का गठन किया गया है। खनिज विभाग के उप संचालक (खनिज प्रशासन) केके गोलघाटे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में अप्रैल से अगस्त तक कुल 375 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें अवैध खनिज उत्खनन के 51 प्रकरण एवं अवैध खनिज प्रकरण के 324 प्रकरण शामिल हैं। इनके तहत एक करोड़ 11 लाख 43 हजार 620 रुपये का अर्थदंड खनिज मद में वसूल कर जमा कराया गया है।
पांच लाख रुपये तक किया
जा सकता है जुर्माना
• कलेक्टर ने अधिकारियों को सतत कार्रवाई के दिए निर्देश
इसे लेकर उप संचालक गोलघाटे ने समस्त खनिज से संबंधित व्यवसायी एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि अवैध उत्खनन या अवैध खनिज परिवहन न करें और न करने दें। इस संदर्भ में कलेक्टर डा भुरे द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग को भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर जांच करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
*खनिज विभाग के उप संचालक (खनिज प्रशासन) से मिली जानकारी के अनुसार अवैध खनिज उत्खनन के 51 प्रकरण एवं अवैध खनिज प्रकरण के 324 प्रकरण दर्ज किये गए जिसके तहत एक करोड़ 11 लाख 43 हजार 620 रुपये का अर्थदंड खनिज मद में वसूल कर जमा कराया गया है*

