*शराब घोटाला: अरविन्द की रिमांड 20 तक बढ़ी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद*
रायपुर :- शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्त में आए कारोबारी अरविंद सिंह की रिमांड विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने शुक्रवार को 20 जून तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं ईडी की पूछताछ .से बचने के लिए स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर पूर्व आबकारी सचिव निरंजन दास की ओर से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में लगाई गई याचिका पर बहस के बाद विशेष न्यायाधीश ने फैसला शनिवार को सुनाने को कहा है। कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू की याचिका पर अब 24 जून को बहस होगी।
पूर्व आबकारी सचिव निरंजन दास की ओर से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की। याचिका पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई
अरविंद की रिमांड 20 तक बढ़ी
सूर्यकांत के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने धारा 120बी हटाई
रायपुर। कर्नाटक पुलिस ने व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ बेंगलुरु के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है। कर्नाटक पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में आइपीसी की धारा 120 बी और 384 को हटा दिया गया है, जबकि ईडी के द्वारा बेंगलुरु के कादूगोड़ी वाइट फील्ड थाने में जुलाई 2022 में
• पूर्व आबकारी सचिव निरंजन दास की अग्रिम जमानत पर फैसला आज
• कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के मामले में अब 24 को होगी बहस
लेकिन विशेष न्यायाधीश राजपूत ने दास की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस पर ईडी 20 जून को अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद याचिकाकर्ता कोर्ट ने दी है।
जो एफआइआर दर्ज कराई गई थी उसमें जांच के दौरान धारा 384 जोड़ी गई थी। उक्त आपराधिक प्रकरण में धारा 120 बी और 384 पीएमएलए के अंतर्गत आती है। इन्हीं धाराओं के आधार पर सितंबर 2022 में ईडी ने सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।
के अधिवक्ता प्रत्युत्तर पेश करेंगे। ‘निरंजन को जेल होगी या जमानत मिलेगी, इस पर शनिवार को फैसला होगा। कारोबारी ढिल्लन के अधिवक्ता कोर्ट नहीं आए थे, इसलिए सुनवाई बढ़ा दी गई। बता दें कि 18 जून तक ईडी को दोपहर 12. से दो बजे तक मृतक संस्कार करने के लिए अरविंद सिंह को घर जाने और पाठ करने की रियायत

