पांच गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की कैद
रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि) । गांजा तस्करी के मामले पांच साल पहले पुलिस के हत्थे चढ़े पांच आरोपितों को बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार मामला 23 जून 2018 की रात साढ़े नौ बजे का है।
मुखबिर की सूचना पर डीआरआइ की टीम ने संतोषीनगर चौक, पुराना धमतरी रोड पर 17355 किलो गांजे से भरी टाटा कार्गो वाहन क्रमांक सीजी 07 सीए 5727 को पकड़ा था। गांजा 170 प्लास्टिक बैग में भरा हुआ था। पकड़े गए तस्करों में भिलाई के बालाजीनगर, खुर्सीपार निवासी कोंदरू धर्माराव (39), सुंदर विहार कालोनी कुरूवा भिलाई के सुरजीत सिंह
रंधावा ( 43 ), सेक्टर 11, बेबीनानकी गुरुद्वारा भिलाई के अवतार सिंह (45), ओडिशा के मलकानगिरी जिले के सत्यम गौंडा निवासी विष्णु भद्रा (56) और उसका बेटा प्रेमानंदा भद्रा (35) शामिल थे। आरोपितों को विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने डीआरआइ की टीम की ओर से पेश किए गए सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्ध करार देते हुए बीस-बीस साल की कारावास के साथ, दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपितों को एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में विशेष लोक अभियोजक व्हीपी हनुमंता ने परिवादी की ओर से पैरवी की।

