प्रेस विज्ञप्ति
थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.
अप.क्र. – 648/2022 धारा- 34(2) आब. एक्ट।
’ थाना रतनपुर पुलिस द्वारा नशे के अवैध व्यापारी पर की गई कार्यवाही।
’ 15लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार।
गिरफ्तार आरोपी
- – पप्पू कुमार गोंड़ पिता अशोक गोंड़ उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्र.14 बोधीबंद रतनपुर
थाना रतनपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
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थाना रतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध नशे के कारोबारियों पर श्रीमान उमनि./वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जाने पर थाना प्रभारी रतनपुर द्वारा टीम गठित कर रवाना किया गया था कि दिनॉंक 11/11/2022 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि बोधीबंद रतनपुर का रहने वाला एक व्यक्ति अपने प्लॉट बाड़ी में अवैध रूप से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है। कि मुखबीर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के निशानदेही पर बोधीबंद रतनपुर में उक्त व्यक्ति के प्लॉट बाड़ी में रेड कार्यवाही कर बिक्री हेतू 15 लीटर वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरा हुआ कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2250 रूपये को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया तथा उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर नाम पता पुछने पर अपना नाम पप्पू कुमार गोंड़ पिता अशोक गोंड़ उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्र.14 बोधीबंद रतनपुर थाना रतनपुर का होना बताया तथा अवैध कच्ची महुआ शराब को बिक्री करने हेतु रखना स्वीकार किया। तथा शराब रखने संबंधी किसी भी प्रकार का कागजात नहीं होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करने पाये जाने से मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाकर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना रतनपुर थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा, सउनि कृष्ण कुमार मरकाम, आर. राहुल जगत, नंद कुमार यादव, बसंत मानिकपुरी, कीर्ति पैकरा का विशेष योगदान रहा।

