वक्फ बोर्ड को मिली बड़ी सफलता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वक्फ सम्पत्ति (04 दुकान) खाली कर कब्जा सौंपने के दिये कड़े आदेश
वक्फ बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बोर्ड को प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में न केवल माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अपितु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकारीयों को समय-सीमा में कब्जा खाली कर वक्फ संस्था को कब्जा सौंपे जाने के आदेश दिये गये है।
वक्फ संस्था जामा मस्जिद कमेटी, डोंगरगढ़ की वक्फ सम्पत्ति (04 दुकानों पर श्री जनरैल सिंह कक्कड़ विगत 28 वर्षों से काबिज थे। वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा खाली करने का प्रकरण वक्फ बोर्ड में पंजीबद्ध हुआ वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्ति से कब्जा खाली कर वक्फ संस्था को सौंपने के आदेश दिये गये तद्सम्बंध में माननीय वक्फ अधिकरण ने भी इस आदेश की वैधानिकता की पुष्टि कर समकक्ष आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन रहा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी ने इस प्रकरण में बोर्ड व अधिकरण के आदेश को सहीं माना तथा कब्जाधारी को 45 दिवस के भीतर दुकान खाली कर जामा मस्जिद कमेटी, डोंगरगढ़ को सौंपे जाने के आदेश दिये गये। याचिकाकर्ता श्री जनरैल सिंह कक्कड़ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई इस याचिका पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बैंच में माननीय डॉ. जस्टिस डी.वाय, चन्द्राचूड व माननीय जस्टिस सूश्री हीमा कोहली द्वारा एस.एल.पी. (सी) 15683 / 2022 में याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए वक्फ सम्पत्ति पर से अवैध कब्जा समय-सीमा के भीतर खाली कर वक्फ संस्था को सौंपे जाने के कड़े आदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विगत अवधि के किराये की लम्बित राशि के भुगतान के भी आदेश दिये गये है। इस प्रकार वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय है।

