खेतों में फसल अवशेष जलाने पर लगेगा अर्थदण्ड, 15 हजार रूपए तक हो सकता है जुर्माना

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा खेतों में फसलों के कटने के बाद शेष अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। खेतों में शेष फसल अवशेषों को जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को संज्ञान में लेते हुए ट्रीब्यूनल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने पर अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने आज यहां बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेश के अनुसार यदि कोई कृषक अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हुए पाये जाते हैं तो दो एकड़ रकबा वाले किसानों से दो हजार 500 रूपए, दो से पांच एकड़ वाले किसानों से पांच हजार रूपए एवं पांच एकड़ से अधिक रकबा वाले किसानों से 15 हजार रूपए दण्ड वसूलने का प्रावधान किया गया है।

https://jantaserishta.com/local/chhattisgarh/there-will-be-a-fine-for-burning-crop-residue-in-the-fields-fine-can-be-up-to-15-thousand-rupees-1077063

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