सरेंडर के बिना मुशर्रफ की अपील पर सुनवाई नहीं

इस्लामाबाद
पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने विशेष पंचाट द्वारा दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के खिलाफ, निर्वासन में रह रहे पूर्व शासक की याचिका वापस करते हुए कहा कि उन्हें कानून के समक्ष समर्पण किए बगैर अपील करने की अनुमति नहीं है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, 74 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति ने देशद्रोह के मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी थी। फिलहाल मुशर्रफ दुबई में हैं। मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने शीर्ष अदालत को 90 पन्ने की याचिका सौंपी।

अर्जी में उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। अखबार के अनुसार, शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने शुक्रवार को यह कहते हुए अपील ठुकरा दी कि यह मान्य कानून है कि दोषी को अपील दायर करने से पहले अदालत के समक्ष समर्पण करना चाहिए।

Source: International

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