ओवरलोड पर सिर्फ गाड़ी मालिक पर कार्यवाही अन्य जिम्मेदारों को खुली छूट

अफरोज ख्वाजा: रायपुर: महासमुंद थाने द्वारा कल 9 गाड़ियों को ओवरलोड परिवहन करते पकड़ा गया गाड़ी मालिको में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है कि कार्यवाही सिर्फ गाड़ी मालिको के ऊपर बस की जाती खदान मालिको पर नही की नियमो की अगर बात करे तो नियम यह है कि अगर कोई गाड़ी ओवरलोड पकड़ी जाय तो तीन पार्टी कार्यवाही करनी है यह नियम खनिज विभाग वा परिवहन दोनों पर लागू होता है। आज तक इस नियम का पालन ना तो खनिज विभाग ने किया ना ही परिवहन विभाग ने जिसका खमियाज़ा आज तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मालिक ही भुगत रहे है जुर्माना अकेले भुगतान कर कर के। रेत खदान वाले गाड़ियों को उनके भार छमता से अधिक लोड देके एक अच्छी रकम खदान में बैठे बैठे ही कमा लेते है गाड़ी में माल के अनुरूप रायल्टी खदान मालिक द्वारा मुहिया नही कराया जाता जिसके कारण परिवहन करते गाड़ियों को थाने वाले परिवहन विभाग वाले व खनिज विभाग वाले रोक कार्यवाही कर देते है जिसका खमियाजा गाड़ी मालिक अकेले चुकता है
नियम के अनुसार ओवर लोड पर
(1) खदान मालिक
(2) वो ग्राम पंचायत जहा से गाड़ी लोड हुई
(3) गाड़ी मालिक
जुर्माने की रकम इन तीनो से बराबर बराबर लेनी होती है
खदान मालिको पर ओवरलोड देने पर कार्यवाही नही के कारण ओवरलोड को बढ़ावा मिल रहा है
कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद भी रेत खदान मालिक अपनी मन मानी करते है 1500 से 2000 तक ओवरलोड रेती के लोडिंग का ले रहे है

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