Afroj khwaja:-फर्जी कागजात पर कोयला परिवहन करते 5 टेलर जप्त बजार मूल्य लगभग 7 लाख

गत् 1 नवम्बर को कोतवाली पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि टेलर वाहन क्रमशः क्रमांक सीजी 15 एसी 4708, सीजी 15 एसी 4465, सीजी 15 एसी 4423, सीजी 15 एसी 4697 एवं सीजी 15 एसी 4424 में महान-2 कोयला खदान से कोयला लोड़ होकर रायगढ़ के लिए निकली है जिसका फर्जी कागजात तैयार कर नयनपुर औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री में कोयला खपाने ले जा रहे है कि इसकी से कोतवाली प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा को अवगत कराया जिस पर उन्होंने तत्काल पुलिस टीम को कार्यवाही हेतु मौके पर रवाना किया।

कोतवाली पुलिस नयनपुर औद्यौगिक क्षेत्र इंदिरा पावर प्लांट चौक के पास पहुंचकर सूचना के अनुसार वाहनों की चेकिंग कर रही थी इसी दौरान 5 टेलर वाहन पहुंचे जिन्हें रोकवाकर चेकिंग करने पर सभी वाहनों में कोयला लोड पाया गया, इन ट्रेलरों के चालकों से पूछताछ करने पर महान-2 कोयला खदान से कोयला लोड करना बताए परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में बटवाही से नयनपुर के लिए कोयला लोड अंकित होना पाया गया जो ट्रेलर वाहनों में लोड कोयला संदिग्ध व संज्ञेय अपराध से संबंधित होने के पूर्ण अंदेशा पर पांचों टेलर में लोड कुल 153.36 एमटी कोयला कीमत 7 लाख 66 हजार 8 सौ रूपये को गवाहों के समक्ष विधिवत् धारा 102 जा.फौ. के तहत जप्त किया गया।

फर्जी कागजात के जरिए कोयला को तय स्थान पर न ले जाकर अवैध रूप से दूसरे जगह ले जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने सभी दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच किए जाने के निर्देश कोतवाली प्रभारी विकेश तिवारी को दिए थे।

कोतवाली पुलिस ने जप्त कोयला की जांच किए जाने पर पाया कि टेलर में लोड कोयला ओ.सी.एम. खदान महान-2 से डियो होल्डर एनआर इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड ग्राम गौरमुड़ी नियर गेरवानी रायगढ़ हेतु डीओ जारी था, पांचों टेलर महान-2 खदान से कोयला लोड कर रायगढ़ के लिए दिनांक 01/11/19 को निकला था परन्तु अम्बिकापुर से फर्जी दस्तावेज तैयार कर इन्द्रा पावर प्लांट नयनपुर में अवैध लाभ अर्जित करने के लिए लाया गया था।

पुलिस ने जांच पर पाया कि महान 2 खदान से रायगढ़ जाने वाले कोयला को फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कोयला के फर्जी दस्तावेज को असली दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर इंद्रा पावर प्लांट नयनपुर भेजा जाना पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत् मामला पंजीबद्व करते हुए वाहन चालक ग्राम कुरूवा, थाना विश्रामपुर निवासी जगदेव पिता परदेशी कुजूर, हर्रापारा थाना जयनगर निवासी रामदुलार पिता प्राणसाय देवांगन, रामपुर-ठाकुरपारा, थाना पटना कोरिया निवासी दिलेश्वर प्रसाद यादव, कन्दरई, थाना जयनगर निवासी चंदन राम पिता हरिनंदन देवांगन, बरौधी थाना भटगांव निवासी छत्रधारी यादव पिता मोहरलाल एवं कुरूवा थाना विश्रामपुर निवासी सुखराम राजवाड़े पिता पुरषोत्तम को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा है। मामले में वाहन स्वामी, लिफ्टर एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के संबंध में पुलिस जांच कर रही है।

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