बांदा: युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद


उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने दस साल पूर्व एक युवक की घर में घुस गोली मारकर हत्या करने का दोष साबित हो जाने पर को की सजा और उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा गांव की महिला मंजू ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 8 जनवरी, 2009 की रात घर में सोते समय उसकी ननद कुमारी बिन्ना (19) को गांव का राजू रैदास अपने पिता निरंजन और साथी इंद्रजीत के साथ घर से उठाकर ले जाने लगा, जिसका उसके पति प्रवीण ने विरोध किया। इसी दौरान राजू ने उसके पति को तमंचे से गोली मार दी, जिससे घटनास्थल में ही मौत हो गई।

मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) की अदालत ने हत्या का दोषी पाए जाने पर राजू रैदास को बुधवार को उम्रकैद की सजा के अलावा उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में आरोपी रहे निरंजन और इंद्रजीत को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है।

Source: Uttarpradesh

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