जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही

कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही

🚭 *जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ *🚭 आज *दिनांक 07.05.2026* को “सही दवा शुद्ध आहार”अभियान के अंतर्गत राज्य शासन, नियंत्रक महोदय एवं कलेक्टर महोदय जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में सारंगढ़,बरमकेला एवं बिलाईगढ़ ब्लॉक में संचालित कुल *29 पान ठेला, गुमटियों, किराना दुकान होटलों, रेस्टोरेंट में कोटपा एक्ट 2003 (COTPA act 2003) की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर *29 पान ठेला, किराना स्टोर, गुमटियों, होटलों एवं टी स्टॉल से क्रमश *4050* रूपये राशि का जुर्माना/चालानी कार्यवाही किया गया। चालानी कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक श्रीमती नीलिमा ,संतोषी राज,सविता रानी, कौशल साहू एवं पुलिस प्रशासन से प्रधान आरक्षक कृष्णा साहू व आरक्षक गौरीशंकर भारद्वाज मौजूद थे lसाथ ही साथ संचालकों को धूम्रपान निषेध वाले एवं नाबालिक को तम्बाकू उत्पाद नही बेेचे जाने की सूचना के बोर्ड का प्रदर्शन अधिसूचना अनुसार किये जाने के बारे में बताया गया। संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थल में माचिस, लाईटर, ऐश ट्रे या अन्य कोई वस्तु जो धूम्रपान को बढ़ावा देती है, काउंटर पर लोगो को उपलब्ध ना करायें। संचालकों को शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद ना बेचने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही संचालकों को नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय नहीं करने संबंधी कड़े निर्देश दिए गए। आम जनो को भी यह जागरूकता दी गई कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान ना करें।आहार”अभियान के अंतर्गत राज्य शासन, नियंत्रक महोदय एवं कलेक्टर महोदय जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में सारंगढ़,बरमकेला एवं बिलाईगढ़ ब्लॉक में संचालित कुल *29 पान ठेला, गुमटियों, किराना दुकान होटलों, रेस्टोरेंट में कोटपा एक्ट 2003 (COTPA act 2003) की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर *29 पान ठेला, किराना स्टोर, गुमटियों, होटलों एवं टी स्टॉल से क्रमश *4050* रूपये राशि का जुर्माना/चालानी कार्यवाही किया गया। चालानी कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक श्रीमती नीलिमा ,संतोषी राज,सविता रानी, कौशल साहू डॉ सीमा स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन से प्रधान आरक्षक कृष्णा साहू व आरक्षक गौरीशंकर भारद्वाज मौजूद थे lसाथ ही साथ संचालकों को धूम्रपान निषेध वाले एवं नाबालिक को तम्बाकू उत्पाद नही बेेचे जाने की सूचना के बोर्ड का प्रदर्शन अधिसूचना अनुसार किये जाने के बारे में बताया गया। संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थल में माचिस, लाईटर, ऐश ट्रे या अन्य कोई वस्तु जो धूम्रपान को बढ़ावा देती है, काउंटर पर लोगो को उपलब्ध ना करायें। संचालकों को शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद ना बेचने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही संचालकों को नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय नहीं करने संबंधी कड़े निर्देश दिए गए। आम जनो को भी यह जागरूकता दी गई कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान ना करें।

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