कोटपा अधिनियम के तहत पान चालानी कार्यवाही

कोटपा अधिनियम के तहत पान चालानी कार्यवाही


उपरोक्त विषयांतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ0ग0 व कलेक्टर बलौदा बाजार के आदेशानुसार दिनांक 27 अप्रैल से 11 मई तक 15 तक जिले में नागरिेकों को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराने के उद्येश्य से 15 दिवसीय सघन जांच अभियान ‘‘सही दवा, शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ का आधार‘‘ थीम अंतर्गत दिनांक 06.05.2026 को बलौदा बाजार जिले में स्थित 20 पान ठेलों में कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए 2500/- रूपये राशि का चालान काटा गया। चालानी कार्यवाही के दौरान दुकानों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के रख-रखाव एवं धुम्रपान निषेध का बोर्ड प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। चालानी कार्यवाही के दौरान पान ठेलों के संचालकों को नाबालिकों को तंबाकू उत्पाद का विक्रय न करने हेतु सख्ती से निर्देशित किया गया। चालानी कार्यवाही में संयुक्त टीम में खाद्य एवं औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग के सदस्य शामिल रहे। जिले में तंबाकू उत्पादों के बिक्री में नियंत्रण लाने के लिए उक्त टीम के द्वारा निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।

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