फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को दुष्कर्म के आरोप मे उम्र कैद की सजा
रायपुरः खम्हारडीह थाना क्षेत्र में दो साल पहले जिला पंचायत की महिला सदस्य से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। पीड़िता बलौदाबाजार जिला पंचायत की सदस्य हैं, ने 28 फरवरी 2023 को खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पहचान फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर से कार्य संबंधों के दौरान हुई थी। दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर साझा किए।आरोपित ने अविवाहित बताते हुए शादी करने का झांसा दिया। लगभग डेढ़ साल तक दोनों का संबंध चलता रहा। बाद में महिला को यह पता चला कि प्रहलाद पहले से शादीशुदा है। दूरी बना ली। फूड इंस्पेक्टर ने वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर निरंतर किया दुष्कर्म
महिला से मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2023 को दुर्ग गई थी। तभी प्रहलाद ने उसे फोन कर अश्लील वीडियो जारी करने की धमकी दी और पचपेड़ी नाके के पास बुलाया। वह महिला को वहां से कार से कचना स्थित होटल ले गया। होटल में आरोपित ने महिला को उसका आपत्तिजनक वीडियो दिखाया और स्कार्फ से हाथ-मुंह बांधकर दुष्कर्म किया। अगले दिन आरोपित महिला को सारंगढ़ रोड स्थित भठगांत के पास तालाब किनारे ले गया और कार में फिर से उसके साथ जबरदस्त की थी

