*यातायात पुलिस दंतेवाड़ा की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही!*



*यातायात पुलिस!**जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा!**दिनांक – 19.06.2025*
*यातायात पुलिस दंतेवाड़ा की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही!*
🔷 *सातधार तिराहे में MCP लगाकर की गई वाहनों की चेकिंग!*🔷 *यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर समझाईश के साथ की गई चालानी कार्यवाही!*🔷 *44 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर 25500.00 (पच्चीस हजार पांच सौ रुपये) का समन शुल्क वसूल किया गया!*
🔷 लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना मृत्युदर में कमी लाने व यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने, हेलमेट, सीटबेल्ट लगाने और वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज पूर्ण रखने के उद्देश्य से समझाईश देने व चालानी कार्यवाही लगातार की जा रही है बावजूद यातायात नियमों का पालन नही करने वालों पर *श्रीमान पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा श्री गौरव राय (भा.पु.से.) के निर्देशन* एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(नक्सल ऑप्स) स्मृतिक राजनाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात नसर उल्लाह सिद्धिकी के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी निरीक्षक- प्रहलाद कुमार साहू द्वारा रोज हो रहे सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना मृत्युदर में कमी लाने व यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज पूर्ण रखने के हेतु रोज अलग अलग तरीके से समझाईश देते हुए जागरूक की जा रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, बावजूद यातायात नियमों का पालन नही करने वाले वाहन चालकों पर आज दिनाँक 19.06.025 को चेकिंग के दौरान चालानी की कार्यवाही की गई है जिसमें- *अवैध रूप से LED लाइट लगाने वाले 02 बिना सीट बेल्ट 07, बिना हेलमेट 31, बिना रजिस्ट्रेशन 01, दो पहिया वाहन में तीन सवारी 03 कुल 44 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर 25500/00 (पच्चीस हजार पांच सौ रूपये )* का समन शुल्क वसूल किया जाकर भारी मात्रा में LED लाइट भी जप्त किया गया है।🔷 *साथ ही साथ रोजाना की तरह आज भी वाहनों पर LED लाइट न लगाने/सीट बेल्ट व हेलमेट का उपयोग करने/ शराब सेवन कर वाहन न चलाने/बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने/मालवाहक वाहनों पर सवारी न ले जाने/अपर-डिपर का उपयोग करने, नाबालिग बच्चों को दो पहिया-चार पहिया वाहन चलाने न देने, ओवर स्पीड में वाहन न चलाने आदि के संबंध में समझाईश दिया गया!*

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