नगर निगम जोन क्र. – 03 जोन के पूर्व कमिश्नर राकेश शर्मा व अंजली बारले के विरूद्ध शासकीय पद का दुरूपयोग करने की शिकायत मानव अधिकार आयोग/ कलेक्टर महोदय/ नगरिय प्रसाशन विभाग से की गई

नगर निगम जोन क्र. – 03 जोन के पूर्व कमिश्नर राकेश शर्मा व अंजली बारले के विरूद्ध शासकीय पद का दुरूपयोग करने की शिकायत मानव अधिकार आयोग/ कलेक्टर महोदय/

नगरिय प्रसाशन विभाग से की गई



जोन क्र. – 03 जोन के पूर्व जोन कमिश्नर राकेश शर्मा एवं अंजली बारले के द्वारा अपने शासकीय पद का दुरूपयोग करने की शिकायत मानव अधिकार आयोग/ कलेक्टर महोदय/नगरिय प्रसाशन विभाग से श्रीमती साजेदा बेगम पति श्री अनवर अब्बास निवासी अमन नगर मोवा रायपुर छ.ग. की रहने वाली महिला द्वारा की गई है उनका आरोप है की उनके द्वारा नगर निगम जोन क्रं.-03 के तहत एक नक्शा पास करवाकर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसका भवन नक्शा क्रमांक- 33910 है । भवन निमार्ण के दौरान वार्ड कं.-10 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड की पार्षद श्रीमती विश्वदिनी पाण्डेय द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी जो कि उक्त स्थल शासकीय भूमि है ।
जिसके तहत जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा एक आवेदन के माध्यम से श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आदेश पारित क्रमांक- 466/भ.नि. अनु. प्र. / जोन-3 / 2022-23. दिनांक 02/02/2023 को किया गया। तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी व हल्का आर. आई. को निर्देशित किया गया जिसके पश्चात दिनांक 04/03/2023 को उक्त स्थल का सीमांकन कर पंचनामा तैयार कर नगर निगम की ओर से अंजली बारले मौके स्थल पर उपस्थित रही जारी की गई उक्त स्थल का सीमांकन किया गया हल्का पटवारी व हल्का आर.आई. के द्वारा पंचनामा में दर्शाया गया की उक्त स्थल के आस पास किसी भी प्रकार की शासकीय भूमि नही है । लेकिन अंजली बारले द्वारा हल्का पटवारी व हल्का. आर.आई. को कहां गया कि मै इस सीमांकन व पंचनामा रिपोर्ट को मै नही मानती बोलकर कहां गया।
साजेदा के अनुसार अंजली बारले के द्वारा अपनी शासकीय पद का दुरूपयोग कर मुझे मानसिक प्रताड़ना किया गया है जिससे मै अत्यधिक परेसान हो चुकी हूं। इसके पश्चात तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया कि उक्त भूमि श्रीमती साजेदा बेगम व अन्य 4 व्यक्तियों की मौजूद है। जिसके पश्चात जोन क्रं.-03 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा एक नोटिस तैयार कर आपके भवन निर्माण अनुज्ञा को निरस्त करने बाबत् जानकारी दी गई जानकारी मे पाया गया कि भवन अनुज्ञा को निरस्त करने का कारण बताया गया कि कंडिका 12 का हिला हवाला दिया गया तथा कंडिका 12 मे उल्लेखित है कि प्रस्तावित सड़क चौड़ाई मे आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेवल पर रखे इसमे कोई चबुतरा निर्माण न करें। जबकि उक्त स्थान पर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया गया था । जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा बिना जानकारी हेतु मुझे प्रताड़ित करने के नियत से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मेरे भवन अनुज्ञा नक्शे को निरस्त किया गया जबकि मेरे द्वारा जानकारी आयुक्त नगर निगम रायपुर छ.ग. को दिया गया कि मुझे पता चला कि भु-अनुज्ञा 3000 वर्गफुट के उपर राज्य शासन को अधिकारी है। और उससे 3000 वर्गफुट भूमि के निचे भु-अनुज्ञा को नगर निवेश के द्वारा निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। इससे मुझे पता चला कि जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया है।
महोदय जोन कमिश्नर जोन क्र. – 03 राकेश शर्मा एवं अंजली बारले के द्वारा आदर्श नगर मोवा वार्ड क्रं.-09 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड मे शासकीय भूमि मे ही रामकृष्ण वाजपेयी के द्वारा सामुदायिक भवन की खुली भूमि पर शिकायत मोहल्ला विकास समिति के द्वारा दो मंजिला भवन निर्माण कार्य कराया जा चुका है। जिसकी जानकारी जोन कमिश्नर राकेश शर्मा अंजली बारले की सहमति से कराया गया है।साजेदा द्वारा लिखित शिकायत कर निवेदन किया गया है की जोन क्र.-03 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा व अंजली बारले के द्वारा अपने शासकीय पद का दुरूपयोग कर मुझे मानसिक प्रताड़ित किया गया है जिससे मै अत्यधिक परेसान हो चुकी हूं महोदय से प्रार्थना है कि जोन क्र. – 03 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा व अंजली बारले के विरूद्ध शासकीय जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे ।

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