हज यात्रियों को बड़ी राहत : हज यात्रियों से वसूली गयी अतिरिक्त राशि होगी वापस

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस वर्ष 2023 की हज यात्रा के लिए इच्छुक हज यात्रियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया था। छत्तीसगढ़ के लगभग 692 मुस्लिम लोगों ने हज यात्रा पर जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र दिये थे

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भारत के विभिन्न एम्बारकेशन पाईट से हज यात्रा पर जाने के लिए अलग-अलग कुल राशि तय की है और इस बाबत उसने अपना सर्कुलर 06/05/2023 जारी किया है। उक्त सर्कुलर के अनुसार छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों के लिए एम्बारकेशन पाईंट नागपुर तय किया गया है एवं उसके लिए कुल राशि 3,67,044 रुपये तय की गई है एवं एम्बारकेशन पाईट मुम्बई के लिए कुल राशि 3,04,843 / राशि तय की गई है, I


जिसमे 62,201/- का अंतर है। चुकि पूर्व में छत्तीसगढ के हज यात्री मुम्बई से हज यात्रा के लिए निकलते थे एवं उनसे मुम्बई एम्बारकेशन पाईंट का तय किराया लिया जाता था परंतु अब एम्बारकेशन पाईट नागपुर तय कर उनसे अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है I
जिससे क्षुब्ध हो मदनी सोशल वेलफेयर ग्रुप छत्तीसढ़ के नौमान अकरम हमीद, मोहम्मद आरिफ, हाजी हमीद, सईद सादिक अली, जावेद नाना एवं जमील अहमद ने छत्तीसगढ़ के हाजियों की ओर से अपने अधिवक्ता मिर्जा हफीज बैग के माध्यम से एक रिट याचिका (डब्लू.पी.सी.) क्रमांक 2532 / 2023 माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय वैकेशन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किये जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 08/06/2023 को गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए उनके निवेदन पर उनका एम्बारकेशन पॉईंट नागपुर से बदलकर मुम्बई यथाशीघ्र तय करने एवं वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का आदेश हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया है।
माननीय उच्च न्यायालय ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों के निवेदन पर उनका एम्बाकेशन पांईट शीघ्र बदलने एवं उनसे वसूली गई अतिरिक्त राशि उन्हें वापस करने का आदेश दिनांक 08/06/2023 दिया है। अब माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय माननीय वेकेशन बेंच के जस्टिस माननीय श्री संजय के. अग्रवाल ने अपना आदेश दिनांक 08/06/2023 पारित कर छत्तीसगढ़ हज यात्रियों को उपरोक्त राहत प्रदान की है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से छत्तीसगढ़ के गरीब हज यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *