पानी पाउच की बिक्री पर प्रतिबन्ध के बाद भीं पानी पाउच की बिक्री सड्डू भट्टी के बाहर निरंतर जारी निर्देश की उड़ा रहे धज्जिया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग

पानी पाउच की बिक्री पर प्रतिबन्ध के बाद भीं पानी पाउच की बिक्री सड्डू भट्टी के बाहर निरंतर जारी निर्देश की उड़ा रहे धज्जिया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग



रायपुर :- सिंगल यूज प्लास्टि पर प्रतिबंध के घेरे में अब मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां भी आ गई है। राज्य शासन ने प्रदेशभर के कलेक्टरों व नगरीय निकाय प्रमुखों को पत्र लिखकर प्लास्टि के पाउच में पानी पैकिंग पर बैन लगाने का निर्देश जारी किया है। खास बात ये कि निर्देश को तत्काल प्रभाव से अमल में लाने कहा गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक ने प्रदेशभर के नगरीय निकाय के प्रमुखों की वर्चुअल बैठक लेकर मिनरल वाटर बनाने वाले कंपनियां जो प्लास्टिक में पानी की पैकिंग कर रहे हैं उस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जिस प्लास्टिक में पानी की पैकिंग की जा रही है वह मानक में कम है और गुणवत्ताहीन है। ऐसे प्लास्टि पर पर्यावरंण संरक्षण मंत्रालय ने पहले से ही रोक लगा दीजिसके विपरीत बिक्री जोरो पर है शासन के जिम्मेदारो की कार्य को करने की ढीलीधाली प्रक्रिया का फायदा उठा रही पानी पाउच का कार्य करने वाले इसी की शिकायत मिलने पर जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग की पूरी टीम निकली दो देखा गया की पाउच की बिक्री सड्डू भट्टी के बाहर निरंतर जारी धड़ड़ले से बलपूर्वक जारी है जिसकी जांच कर ही रहे थे उसी समय एक टाटा एस वाला पानी पाउच से भरी गाड़ी लेकर आया और वह पान दुकान वालों को पानी पाउच वा डिलपोज ग्लास की सप्लाई दे रहा था विधानसभा थाने मे सूचित करने पर पुलिस आने से पहले वह भाग गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग शासन को अवगत करा कार्यवाही की मांग करेगा

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