बड़ी-खबर:-ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, जज ने कहा मामला सुनने योग्य,अब इस दिन होगी अगली सुनवाई,

बड़ी-खबर:-ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका,
जज ने कहा मामला सुनने योग्य,अब इस दिन होगी अगली सुनवाई,

वाराणसी,ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है,कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है,

ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने केस को सुनवाई योग्य माना,अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है.मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

आप को बतातें चले 18 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी.इस पर तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था.16 मई 2022 को सर्वे की कार्यवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 मई 2022 से इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन सब के दौरान ज्ञानवापी की सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दी गई है।

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