छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी हुआ है कि कोई भी शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जी पी. AGP, स्पेशल जीपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता
शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जी पी. AGP, स्पेशल जीपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता

