श्री विनायक भारत गैस एजेंसी चंदखुरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जगह स्प्रिंग बैलेंस से तोल कर दे रहे घर पहुंच सेवा
केंद्र के सार्वजनिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के नियम के मुताबिक गैस एजेंसियों और उनके हॉकर्स को सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान 50 किलो क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक या श्रेणी-3 का ऐसा तौल कांटा रखना अनिवार्य है जिसके वजन दर्शाने की शुरुआत 10 ग्राम से होगी। स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। वही इसके विपरीत देखने को मिला
श्री विनायक भारत गैस एजेंसी चंदखुरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जगह स्प्रिंग बैलेंस से तोल कर दे रहे घर पहुंच सेवा हॉकर्स से जब नियमो का हवाला दे इलेक्ट्रॉनिक काटे की मांग की गई तो वहां सीधा मुकर गया
लेना है यही है बस मेरे पास और यही सही है रहता है घर पहुंच सेवा देने वाले दोनों हॉकर्स राजिस्थान के थे साथ ही जिस वाहन से सिलेंडर देने आये थे वो वाहन भी राजिस्थान की थी जिसके बहोत से पेपर ऑनलाइन मे पुरे नहीं दिखा रहे थे (RJ-14-GH-8323) बिना छत्तीसगढ़ का बिना टेक्स पटाये राजिस्थान की गाड़ी छत्तीसगढ़ मे चलाई जा रही है जो की नियमों के विपरीत है
तौलकर ही लें सिलेंडर तौलकर ही दे खाली सिलेंडर
यदि आपके घर में हॉकर गैस सिलेंडर लेकर आता है तो तत्काल आप सिलेंडर की तौल कांटे से करा लें। यदि वह तौल करने से इनकार करता है या कांटा लेकर नहीं आया है तो इसके बारे में तुरंत डीलर को बताएं। तौल में वजन कम निकलता है तो नापतौल विभाग में इसकी शिकायतें करें(9424214600) यह छोटी सी पहल हर माह आपके काफी रुपए बचा सकती है।


