अफरोज ख़्वाजा: महासमुंद 11 जून 2019
कलेक्टर श्री सुनील जैन के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी महासमुंद तथा खनिज विभाग के संयुक्त टीम द्वारा आज मध्य रात्रि लगभग तीन बजे ग्राम बम्हनी एवं चिंगरौद में अवैध रूप से संचालित रेत घाट में छापामार कार्यवाही की गई। टीम द्वारा छापामार कार्यवाही में मौके पर 3 पोकेलेन मशीन (एक्सकेवेटर), 7 हाईवा (3 भरा एवं 4 खाली) तथा 4 ट्रेक्टर रेत के अवैध परिवहन हेतु लगे पाया गया, जिसे जप्त किया गया है। इस कार्यवाही में पकड़े गए 4 हाईवा एवं 4 ट्रेक्टरों को थाना प्रभारी महासमुंद एवं 3 हाईवा को थाना प्रभारी तुमगांव के अभिरक्षा में दिया गया। जप्त वाहनों एवं अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 के तहत् प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है
सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि इसके पूर्व भी 12 अप्रैल 2019 कोे ग्राम बम्हनी में अवैध रेत खनिज अवैध उत्खनन प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड के रूप में 67000 तथा 3 जनवरी 2019 को रेत खनिज का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड के रूप में 77500 वसूल किया गया। इसी प्रकार ग्राम चिंगरौद में 8 मई 2019 को रेत खनिज का अवैध उत्खनन प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड के रूप में 140500 वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के मार्गदर्शन मंे खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु सतत् निगरानी एवं कडी कार्यवाही की जा रही है तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जॉंच में सघन कार्यवाही निरंतर जारी रहेगा।
खनिज विभाग द्वारा ट्रान्सपोर्टो को अर्थदंड से बचाने नहीं की जा रही ओवरलोड पर कार्यवाही जिसके चलते शासन को हो रही हैँ निरंतर राजस्व मे हानि 10 घन मीटर की रायल्टी मे 15 घंटे मीटर के लगभग ले जा रहे खनिज सम्पदा?

