सरगुजा जिला रिपोर्टर तौफीक अहमद खान
सरगुजा भी हुआ लॉक डाउन का शिकार बढ़ते कोरोना को देखते हुए
सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा
दिया निर्देश
एंकर
कलेक्टर सरगुजा संजीव कुमार झा द्वारा जारी किया गया आदेश लॉक डाउन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं अन्य सुगत विधिअनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश समय समय पर जारी किया जाता रहा है । विगत कुछ दिनों से सरगुजा जिला में कोरोना के संक्रमण की गति तेज हुवी है । जिस पर जनप्रतिनिधियों द्वारा चिंता व्यक्त करते हुवे सरगुजा जिला में सम्पूर्ण लॉक डाउन लगाये जाने की मांग कलेक्टर सरगुजा से की गई थी ।
कलेक्टर सरगुजा संजीव कुमार झा द्वारा 13 अप्रैल 2021 के प्रातः 06 बजे से 23 अप्रैल 2021 की रात्रि 12 बजे तक सरगुजा जिला में लॉक डाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया है । इस दरमियान सरगुजा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः बंद रहेगी । इस दरमियान एक निश्चित समय पर आवश्यक सेवाओं के लिए आंशिक छूट प्रदान की जायेगी ।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं अन्य सुगत विधिअनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

