पश्तून नेता मंजूर पश्तीन को नहीं मिली जमानत

पेशावर
पाकिस्तान की एक अदालत ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाले पश्तून नेता की ट्रांजिट बेल अपील अर्जी खारिज कर दी और उन्हें दूसरी जेल में भेजने का आदेश दिया। सेना पर शोषण के आरोप लगाने वाले नेता को एक दिन पहले कथित राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, दक्षिण पंथी गठबंधन पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) के प्रमुख ने 18 जनवरी को खैबर पख्तूनखवा के डेरा इस्माइल खान शहर में एक सभा में शिरकत की थी जहां उसने कथित तौर पर कहा कि 1973 के संविधान में मैलिक मानवीय अधिकारों की अवहेलना की गई है

पेशावर से नौ अन्य पीटीएम कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किए गए 27 वर्षीय पश्तीन को पहले एक मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर पेशावर की केंद्रीय जेल भेज दिया था। डॉन अखबार के मुताबिक जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद यूनिस ने पश्तीन को डेरा इस्माइल खान की जेल में भेजने के पुलिस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीटीएम अशांत पश्चिमोत्तर आदिवासी क्षेत्रों में सेना की नीतियों की आलोचना करता रहा है।

Source: International

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