इमरान को राहत, SC ने बाजवा पर दी सशर्त मंजूरी

इस्लामाबाद
ने कुछ शर्तों के साथ पाक सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत द्वारा गुरुवार को सुनाए गए इस फैसले को सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा के अलावा इस बेंच में जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। पाकिस्तान सरकार ने बाजवा का कार्यकाल 3 साल के बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी लेकिन कोर्ट इसे सिर्फ 6 महीने की मंजूरी दी है।

बेंच ने अपने इस निर्णय में बाजवा के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की बात कही है और सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जल्दी ही जरूरी कानून लेकर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। पुराने नियम के मुताबिक बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। लेकिन अदालत के आज के आदेश के बाद अब वह अगले 6 महीने तक इस पद पर बने रह सकते हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बाजवा के सेवा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाई थी तो इस पर पीएम इमरान खान ने अपनी कैबिनेट के कानून मंत्री को फटकार लगाई थी। इसके बाद कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

हालांकि 19 अगस्त को इमरान खान सरकार ने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया था। अपने फैसले में पाकिस्तान सरकार ने ‘क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण’ का हवाला देते हुए बाजवा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि सरकार ने अपना यह आदेश कोर्ट के दखल देने के बाद वापस ले लिया था और इस संबंध में अन्य एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे बुधवार को भी निरस्त कर दिया गया।

Source: International

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