मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मसाज पार्लर और ब्यूटी पार्लर के नाम पर देह व्यापार किए जाने का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार और नोएडा, गाजियाबाद एवं मेरठ के पुलिस अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में सभी को नोटिस जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने ‘सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स’ नाम के एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनसीआर में मसाज पार्लर और ब्यूटी पार्लर के नाम पर देह व्यापार चल रहा है और इस तरह की अवैध गतिविधियों में ऐसे कई फर्जी पार्लर लिप्त हैं।

चार हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश
आरोप है कि पुलिस और प्रशासन इन पर लगाम लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और इसके बाद इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय किया।

Source: Uttarpradesh

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